Achar Sanhita CG: गणतंत्र दिवस पर नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगे CM, मंत्री, सांसद और विधायक, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए निर्देश…

Achar Sanhita CG: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख अजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय निकाय चुनाव 11 फरवरी को होंगे, जबकि पंचायत चुनाव तीन चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को संपन्न होंगे।

चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी आयोजनों में आचार संहिता का सख्ती से पालन हो।

गणतंत्र दिवस पर इन निर्देशों का करना होगा पालन:

  1. मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनके भाषण केवल देशभक्ति, शहीदों की वीरता और प्रेरणादायक विषयों तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा या प्रचार पर रोक रहेगी।
  2. राज्य की मौजूदा योजनाओं का जिक्र किया जा सकता है, लेकिन कोई नई घोषणा नहीं होगी।
  3. मुख्यमंत्री या मंत्री अपने गृह जिले के अलावा अन्य स्थानों पर मुख्य अतिथि बन सकते हैं।
  4. जो नेता चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के आयोजनों में शामिल नहीं हो सकेंगे।
  5. झांकियों में शासन की योजनाओं का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन इनमें राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें नहीं लगाई जाएंगी।
  6. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें राजनीतिक प्रचार नहीं होगा।
  7. पंचायत और नगरीय निकायों के मौजूदा जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ध्वजारोहण कर सकते हैं।
  8. सभी आयोजनों में आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।

आचार संहिता के दौरान क्या-क्या प्रतिबंधित है? (Achar Sanhita CG)

  1. सार्वजनिक धन का उपयोग किसी ऐसे आयोजन में नहीं होगा, जिससे किसी दल को फायदा पहुंचे।
  2. सरकारी गाड़ियों और संसाधनों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं होगा।
  3. नई योजनाओं की घोषणा, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमिपूजन पर प्रतिबंध रहेगा।
  4. सरकारी विज्ञापन और होर्डिंग्स तुरंत हटाए जाएंगे।
  5. चुनाव प्रचार के लिए रैली या सभा करने के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  6. जाति और धर्म के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है।
  7. संबंधित राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइटों से नेताओं के संदर्भ हटाए जाएंगे।
  8. न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी।

आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कार्रवाई (Achar Sanhita CG)

आचार संहिता का पालन न करने पर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने से लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने तक की कार्रवाई संभव है। गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है।

राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह कदम उठाए हैं।

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