अब High Security Number Plate लगवाना ज़रूरी, वरना लगेगा जुर्माना…

High Security Number Plate: रायपुर। यदि आपने अपना वाहन 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदा है और अब तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगवाया है, तो अब सतर्क हो जाइए। परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित समयसीमा 15 अप्रैल समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद आज से प्रदेशभर में चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर ₹500 से लेकर ₹10,000 तक का चालान काटा जा सकता है।

परिवहन विभाग के अनुसार, छत्तीसगढ़ में करीब 40 लाख वाहनों में एचएसआरपी लगना अनिवार्य है, जिसमें से रायपुर जिले में ही 10 लाख से अधिक वाहन शामिल हैं। हालांकि, अब तक केवल 60 हजार वाहनों में ही यह प्लेट लगाई गई है, जो बेहद कम है। इसे देखते हुए विभाग अब यातायात पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की योजना बना चुका है।

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अब तक की स्थिति (High Security Number Plate)

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, पूरे प्रदेश में अब तक 60,000 से अधिक वाहनों में एचएसआरपी लगाई जा चुकी है, जिनमें रायपुर जिले के 24,903 वाहन शामिल हैं। इसके अलावा 35 हजार नए वाहनों का पंजीयन भी कराया गया है। बावजूद इसके, करीब 40 लाख वाहनों को अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना बाकी है।

नामित एजेंसियों को सौंपी गई जिम्मेदारी

HSRP प्लेट लगाने की जिम्मेदारी रोसमार्टा सेटी और रियल मेजान इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। इसके अलावा, राज्यभर के ऑटोमोबाइल डीलरों को भी यह कार्य सौंपा गया है ताकि वाहन मालिकों को आसानी हो।

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रायपुर कलेक्ट्रेट में खोला गया विशेष काउंटर

रायपुर कलेक्ट्रेट में एचएसआरपी के लिए एक विशेष काउंटर स्थापित किया गया है। यहां बाइक के लिए ₹365 और कार के लिए ₹500 से अधिक की निर्धारित राशि पर डिजिटल भुगतान के माध्यम से नंबर प्लेट प्रदान की जा रही है।

शुल्क विवरण

  • दोपहिया, ट्रैक्टर, ट्रेलर: ₹365.80 (GST सहित)
  • तीन पहिया वाहन: ₹427.16
  • हल्के मोटरयान: ₹656.08
  • पैसेंजर कार: ₹705.64

एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों के लिए अनिवार्य

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने स्पष्ट किया है कि एक अप्रैल 2019 से पूर्व खरीदे गए सभी दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में एचएसआरपी लगाना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी आरटीओ को आवश्यक निर्देश जारी किए जा चुके हैं। 15 अप्रैल के बाद बिना एचएसआरपी वाले वाहनों पर केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट या नजदीकी आरटीओ कार्यालय से संपर्क करें।

सरकारी अधिसूचना नीचे देखें

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