छत्तीसगढ़ में पेट्रोल पंप खोलना होगा और भी आसान, सरकार ने किया नियमों में बदलाव…

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स (पेट्रोल पंप) के लिए राज्य स्तर पर लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब पेट्रोल पंप खोलने के लिए केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा। यह बदलाव 14 नवंबर 2024 को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया है।

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क्या बदला और क्यों यह अहम है?

पहले पेट्रोल पंप खोलने के लिए व्यवसायियों को कलेक्टर के माध्यम से खाद्य विभाग से क्रय-विक्रय का लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता था। इसके साथ ही, लाइसेंस का नवीनीकरण हर वर्ष या तीन साल में एक बार करना होता था। राज्य और केंद्र से अनुमति की दोहरी प्रक्रिया के कारण व्यवसायियों को अतिरिक्त समय, पैसे और कागजी कार्यवाही का सामना करना पड़ता था। अब, इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के नियमों का पालन करना होगा, जिससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी।

व्यवसायियों को मिलेगा फायदा

यह सुधार विशेष रूप से छोटे उद्यमियों और तेल कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब कम कागजी कार्यवाही और एक ही स्तर की अनुमति से पेट्रोल पंप जल्दी शुरू हो सकेंगे। यह बदलाव ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल पंप स्थापित करने को बढ़ावा देगा, जहां अभी तक ईंधन की उपलब्धता सीमित है।

राज्य और जनता को मिलेगा लाभ

इस फैसले से छत्तीसगढ़ में ईंधन की उपलब्धता बढ़ेगी और पेट्रोल-डीजल की सुलभता सुनिश्चित होगी, खासकर उन इलाकों में जहां पेट्रोल पंपों की संख्या कम है। इसके साथ ही, नए पेट्रोल पंपों के खुलने से राज्य में निवेश बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। यह निर्णय राज्य सरकार के उस उद्देश्य को भी पूरा करता है, जिसमें व्यवसाय करने में आसानी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

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छत्तीसगढ़ बन रहा है व्यवसाय के लिए आकर्षक स्थान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “हम छत्तीसगढ़ में व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए गंभीर हैं। नियमों को सरल कर और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर हम राज्य में उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहे हैं। इससे न केवल व्यवसायियों को लाभ होगा, बल्कि राज्य की जनता को बेहतर सेवाएं भी मिलेंगी।”

राज्य सरकार के इस फैसले से न सिर्फ पेट्रोल पंप खोलने में आसानी होगी, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

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