रायपुर। उद्योगों से निकलने वाले फ्लाई वह रख के निस्तारण के लिए पूरा नियम कानून बना हुआ है, फ्लाई एस का उपयोग सीमेंट संयंत्र आईटी निर्माण सड़क निर्माण खदान और भू-भराव के लिए किया जाता है सरकार की तरफ से आज सदन में बताया गया कि फ्लाई ऐश को सड़कों के किनारे नहीं फेंका जा सकता है मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि फ्लाई ऐश के निस्तारण सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं इसका समय समय पर सत्यापन भी किया जाता है। यह मामला प्रश्न काल में उठा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने कहा कि फ्लाई इसकी वजह से कोरबा रायगढ़ क्षेत्र में लोगों का जीवन दुभर हो गया है फ्लाई ऐश में कई तरह के हानिकारक रसायन होते हैं उद्योग वाले इसे कहीं भी फेंक रहे हैं जो उड़ता रहता है। उन्होंने कहा कि खदान में फ्लाई एस के भराव का नियम यह है कि ऊपर से 2 फीट मिट्टी डाली जाती है, लेकिन इसका कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। डॉक्टर चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार आने के बाद सड़क के किनारे फ्लाई एश फेंकने वालों की संख्या बढ़ गई है इस पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि जो भी संयंत्र नियम को पूरा नहीं करते हैं उन पर कार्यवाही करते हैं 2021 से अब तक 169 प्रकरणों में कार्यवाही किए हैं और पेनाल्टी भी वसूल किए हैं उन्हें यह भी कहा कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, हमारी सरकार ने लगाम लगाया है। सड़क के किनारे राखड़ फेंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे मंत्री ने कहा कि यदि आपके संज्ञान में कोई विषय है तो उसे पर निश्चित रूप से दिखाएंगे उसको ठीक करेंगे वहीं ब्यास कश्यप ने बताया कि मनरेगा के तहत खोदे गए तालाब को भी राखड़ से पाट दिया गया है।