रायपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें सजा और दोष सिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है।
हाई कोर्ट ने बीती 7 जुलाई को मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है।
राहुल गांधी ने 2019 को कर्नाटक में मोदी सरनेम पर विवादित बयान दिया था। इस मामले में भाजपा नेता ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस साल निचली कोर्ट ने उन्हें दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद राहुल गांधी सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों जगह उन्हें राहत नहीं मिली। सजा के कारण राहुल गांधी को संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी।
अब राहुल गांधी की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। वहीं कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है। हो सकता है सोमवार को उनके वकील चीफ जस्टिस से जल्द सुनवाई का अनुरोध करें।