Jaggi Hatyakand: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित जग्गी हत्याकांड में आरोपी बनाए गए याहया ढेबर की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनाया। जानकारी के मुताबिक, हत्याकांड के शूटर्स जिस गाड़ी से आए थे, वह याहया ढेबर की थी। इसके अलावा, शूटर्स जिस घर (बत्रा हाउस) में रुके थे, वह भी याहया का था। इस आधार पर जमानत याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया।
हालांकि, इस मामले में दो अन्य आरोपी अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। इससे पहले रामावतार जग्गी हत्याकांड के अन्य आरोपी पूर्व पुलिस अफसर एएस गिल, वीके पांडेय और आरसी त्रिवेदी समेत छह अन्य आरोपियों को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ये सभी आरोपी छह महीने पहले जेल में दाखिल किए गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
आरोपियों की जमानत प्रक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए गए आरोपियों की सूची में कुल छह लोग शामिल हैं। उनके वकीलों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के बाद इन आरोपियों की जमानत मंजूर की है। इसके बाद इस आदेश की मूल प्रति रायपुर की अदालत में जमा की जाएगी और फिर आरोपियों की जेल से रिहाई का आदेश दिया जाएगा।
Jaggi Hatyakand के आरोपी
हत्याकांड में कुल 30 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जिनमें प्रमुख नाम याहया ढेबर, अभय गोयल, फिरोज सिद्दीकी और अन्य शामिल हैं। इन आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें हत्या (302), आपराधिक साजिश (120-बी) और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
क्र.सं. | अभियुक्त का नाम | धारा के तहत आरोप लगाया गया |
1 | चिमन सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
2 | याह्या ढेबर | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
3 | अभय गोयल | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
4 | शिवेंद्र सिंह परिहार | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
5 | फ़िरोज़ सिद्दीक़ी | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
6 | विक्रम शर्मा (निधन) | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
7 | विनोद सिंह राठौड़ | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
8 | राकेश कुमार शर्मा बाबू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
9 | अशोक सिंह भदौरिया@पिंटू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
10 | संजय सिंह कुशवाह चुन्नू | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
11 | राजू भदौरिया | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
12 | रवीन्द्र सिंह@रवि | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
13 | नरसी शर्मा | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
14 | सत्येन्द्र सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
15 | विवेक सिंह भदोरिया | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
16 | लल्ला भदौरिया धर्मेन्द्र सिंह | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
17 | सुनील गुप्ता | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
18 | अनिल पचौरी | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
19 | हरिश्चंद्र | 120-बी(1), 302/34, 427/34 IPC |
20 | बुल्ठू पाठक@महंत | 120-बी एवं 193 IPC |
21 | सुरेश सिंह | 120-बी एवं 193 IPC |
22 | सूर्यकान्त तिवारी | 120-बी एवं 193 IPC |
23 | राकेश चंद्र त्रिवेदी | 120-बी, 193 और 218 IPC |
24 | वी.के.पांडेय | 120-बी, 193 और 218 IPC |
25 | अमरीक सिंह गिल | 120-बी, 193 और 218 IPC |
26 | अविनाश@लल्लन सिंह | 120-बी, 302/34, 427 IPC और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) और विकल्प में धारा 120-बी, 193/34 IPC के तहत |
27 | जाम्बवंत@बाबू | 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत. |
28 | श्याम सुंदर@आनंद शर्मा | 120-बी, 302/34, 427 IPC और विकल्प में 120-बी और 193/34 IPC |
29 | विनोद सिंह@बादल | 120-बी, 302/34 और 427 IPC और विकल्प में, धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत। |
30 | विश्वनाथ राजभर | 120-बी, 302-34, 427 IPC और विकल्प में धारा 120-बी और 193/34 IPC के तहत. |
रायपुर में इस मामले की जांच और सुनवाई चल रही है, और आने वाले दिनों में मामले में और अपडेट्स मिल सकते हैं।
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