बालोद. जिले में बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल पंपों में पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब दुकानों में शराब. सड़क दुर्घटनाओं में हो रही जनहानि को रोकने के लिए बालोद जिला एवं पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है.

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं की बैठक लेकर इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं. कलेक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के जीवन की सुरक्षा करना हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. इस अभियान को सफल बनाने में पेट्रोल पंप संचालकों एवं दोपहिया वाहन विक्रेताओं को महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए, उन्हें जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है.
इसके अलावा कलेक्टर मिश्रा ने जिले के दोपहिया वाहन विक्रेताओं को निर्देश दिए कि वे अपने दुकानों से वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को वाहन के साथ अनिवार्य रूप से हेलमेट भी प्रदान करें. उन्होंने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर पेट्रोल पंप के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की दुकान प्रारंभ करने के निर्देश दिए. मिश्रा ने जिला परिवहन अधिकारी को इस संबंध में शीघ्र आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए.
कलेक्टर मिश्रा ने संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित कलेक्टोरेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत एवं रक्षित आरक्षी केंद्र में दोपहिया वाहन से आने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हेलमेट का उपयोग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं. इस कार्य को सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्धारित स्थानों पर पुलिस जवानों की तैनाती करने के निर्देश भी दिए.
कलेक्टर ने कहा कि दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट पहने कार्यालय आने वाले तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन से शासकीय कार्यालयों में आने वाले आम नागरिकों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई होगी.
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिले के शासकीय शराब दुकानों में भी बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन से शराब खरीदने आने वालों को शराब नहीं बेची जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि “जान है तो जहान है”, इसलिए शराब दुकानों में भी बिना हेलमेट आने वालों को बिक्री प्रतिबंधित करना अत्यंत आवश्यक है.
कलेक्टर मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को इस संबंध में आदेश जारी कर इसका शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने नियमित रूप से पुलिस बल द्वारा पेट्रोलिंग कराने और निर्धारित स्थलों पर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए. मिश्रा ने जिला आबकारी अधिकारी को परिवहन विभाग से समन्वय स्थापित कर शराब दुकानों के समीप आईएसआई मार्क वाले हेलमेट की दुकान प्रारंभ करने के भी निर्देश दिए.
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