- रायपुर। भूपेश कैबिनेट ने बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था ( 58 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्रवेश लेने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने अंतरिम राहत प्रदान की है।
इस आदेश के अनुरूप अंतरिम तौर पर कैबिनेट की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश पूर्व आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।