रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग में शराब बिक्री को लेकर नया नियम बनाया है। अब शराब दुकान से एक व्यक्ति को एक बार में ही सिर्फ एक बोतल शराब दी जाएगी। आधे लीटर की 2 या फिर पांव वाली 4 बोतल ले सकेंगे। यही नियम बियर के लिए भी लागू होगा वही एक व्यक्ति एक साथ 3 लीटर से ज्यादा शराब अपने पास नहीं रख सकेगा।
आबकारी विभाग के मुताबिक यह नया नियम शराब के अवैध स्टोरेज और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है। बाजार में बढ़ेगी काला बाजारी एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार के इस फैसले से शराब में कालाबाजारी बहुत बढ़ेगी। अवैध शराब की बिक्री में जबरदस्त मुनाफा होगा बॉर्डर इलाके से अवैध शराब की तस्करी होने लगेगी।
हाल ही में सरकार ने शराब की कीमतों में भी बढ़ावा किया है, सरकार शराब से आए बढ़ाने के स्रोत तलाश रही है। इसके चलते ब्रांडेड नॉन, ब्रांडेड शराब में करीब 25 फीसदी तक कीमत बढ़ा दी गई। इसके जरिए सरकार 11 सौ करोड़ राजस्व का लक्ष्य हासिल करना चाह रही है। विभाग के अधिकारी कहते हैं कि एक साथ कई बोतल शराब ले लेते हैं और इकट्ठा कर ज्यादा कीमतों में बेचते है। इस कारण यह फैसला किया गया है। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान होगा सभी कंपनियां दो नंबर की शराब छुपाने में जुड़ जाएगी।
नियम में कोई बदलाव नहीं
नए आदेश में शराब की बोतल रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक व्यक्ति 3 लीटर तक शराब रख सकता है, लेकिन 3 लीटर शराब खरीदने के लिए उसे अलग-अलग समय में शराब दुकान के काउंटर में जाना होगा या फिर दूसरे शराब दुकान से लेना होगा।
आबकारी विभाग के अधिकारी ने बताया कि पहले शराब दुकान के काउंटर से 1 व्यक्ति को 4 बोतल शराब खरीदने की परमिशन थी। लेकिन अब यह नियम बदल गया है, प्रदेश के देशी अंग्रेजी और प्रीमियम शराब दुकान में एक ही बोतल मिलेगी हालांकि शराब लेने वाले अलग-अलग दुकान जाकर शराब खरीद सकते हैं या फिर एक ही दुकान से अलग-अलग समय में भी एक-एक बोतल ले सकते हैं।