Chattisgarh liquor scam: सुप्रीम कोर्ट का अनवर ढेबर को बड़ा झटका, हाई कोर्ट से मिली जमानत रद्द…

Chattisgarh liquor scam: रायपुर। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने ढेबर को हाई कोर्ट में फिर से जमानत अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जानकारी के अनुसार, ढेबर को जो अंतरिम जमानत हाई कोर्ट से मिली थी, वह एक मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित थी। इस रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए मामला फिर से हाई कोर्ट भेज दिया।

गौरतलब है कि जुलाई में हाई कोर्ट ने ढेबर को किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। ढेबर के वकील ने अदालत में तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल की तबियत खराब है और इलाज के लिए जमानत दी जाए।

इस मेडिकल रिपोर्ट को तैयार करने वाले डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के गेस्‍ट्रो सर्जन को छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त कर दिया था, और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई थी। शराब घोटाला के आरोप में जेल में बंद ढेबर को 8 जून को इलाज के लिए डीकेएस अस्पताल भेजा गया था।

वकील ने अदालत में यह भी तर्क रखा कि ढेबर को किडनी से संबंधित गंभीर समस्याएं हैं और उन्हें पेशाब करने में परेशानी हो रही है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि जेल में गार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। Chattisgarh liquor scam

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