CG Private Hospital Rule: अब मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों से दवा खरीदना जरूरी नहीं, सरकार ने जारी किया नया आदेश

CG Private Hospital Rule: छत्तीसगढ़ के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. अब प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने वाले लोगों को उसी अस्पताल की मेडिकल दुकान से दवा खरीदना जरूरी नहीं होगा. मरीज चाहें तो बाहर की किसी भी मेडिकल स्टोर से दवा ले सकते हैं. इसको लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है.

अस्पताल में लगाना होगा बोर्ड

नए नियम के मुताबिक, अस्पताल के अंदर चल रही दवा दुकानों में साफ-साफ बोर्ड लगाना होगा. बोर्ड पर लिखा रहेगा “दवाई यहां से खरीदना अनिवार्य नहीं है.” ताकि मरीजों और उनके परिजनों को यह पता रहे कि वे कहीं से भी दवा ले सकते हैं.

CG Private Hospital Rule
CG Private Hospital Rule

मनमानी पर लगेगी रोक

अक्सर शिकायत मिलती थी कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, वह सिर्फ अस्पताल की मेडिकल दुकान पर ही मिलती है और वह भी ज्यादा कीमत पर. कई जगह मरीजों पर दबाव बनाया जाता था कि दवा यहीं से खरीदो.

बड़े अस्पतालों की अपनी दवा दुकानें होती हैं. वहीं छोटे अस्पताल और क्लीनिक भी कुछ खास दुकानों से जुड़े रहते हैं. इससे मरीजों के पास दूसरा विकल्प नहीं बचता था. अब इस तरह की जबरदस्ती पर रोक लगेगी.

सभी जिलों को दिए गए निर्देश

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी जिलों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी अस्पताल मरीजों को अपनी दुकान से दवा खरीदने के लिए मजबूर न करे.

अगर शिकायत मिलती है तो कार्रवाई की जाएगी.

सरकार ने कहा “जनता के हित में फैसला”

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि यह फैसला जनता की शिकायतों को देखते हुए लिया गया है. सरकार मरीजों के हित में काम कर रही है, ताकि उन्हें सस्ती और सुविधाजनक इलाज मिल सके.

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