CHHATTISGARH COAL SCAM में कोर्ट ने स्वीकार किया आरोप पत्र: दो विधायको सहित 9 लोगों की बढ़ी मुश्किलें, नोटिस जारी

*CHHATTISGARH COAL SCAM* छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला मामले  में शनिवार 23 सितंबर को राजधानी रायपुर में ED के स्पेशल कोर्ट ने विधायक चंद्रदेव राय और विधायक देवेंद्र यादव सहित 9 अन्य के खिलाफ परिवाद पंजीबद्ध कर लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिये हैं।

आरोप पत्र में रानू साहू सहित 11 लोगों का नाम शामिल है। पूरक परिवाद में पहले जिन नामों को शामिल किया‌ गया था उनमें निखिल चंद्राकर, निलंबित आईएएस रानू साहू, पीयूष सिंह, देवेंद्र यादव, चंद्रदेव प्रसाद राय, विनोद तिवारी, राम प्रताप सिंह, रोशन सिंह, मनीष उपाध्याय, नवनीत तिवारी और नारायण साहू के नाम शामिल हैं।‌ इनमें से निलंबित आईएएस रानू साहू और निखिल चंद्राकर को ED ने पहले ही इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसलिए बाकी के 9 आरोपियों को ही नोटिस जारी किया गया है।

बता दें, ईडी ने पिछले साल छत्तीसगढ़ में 500 करोड़‌ रुपए के कोल स्कैम का केस दर्ज किया था। इस केस में IAS समीर विश्नोई, रानू साहू, खनिज अधिकारी शिव शंकर नाग, संदीप नायक, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी, निखिल चंद्राकार,दीपेश टांक और राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर परिवाद पंजीबद्ध कर लिया गया है।

मुसीबत में विधायक, गैरजमानती वारंट हो सकता है जारी

ईडी के वकील डॉ. सौरभ कुमार पांडेय के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट नॉन बेलेबल है। इस कारण जो 9 आरोपी हैं उन्हें 25 अक्टूबर से पहले अग्रिम जमानत लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट उन्हें अपनी ज्यूडीशियल कस्टडी में लेकर जेल भेज सकता है। साथ ही कोर्ट में पेश नहीं होने पर कोर्ट जमानती वारंट और फिर गैरजमानती वारंट भी जारी कर सकता है।

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