GST Cigarette-Tobacco Rate Hike: नई दिल्ली। नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि मोदी सरकार जीएसटी दरों में वृद्धि की तैयारी कर रही है। सोमवार को गठित मंत्री-समूह (GOM) ने मौजूदा 28% जीएसटी को बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है, जिससे इन उत्पादों पर टैक्स बढ़ सकता है। यह बदलाव 21 दिसंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम रूप से तय किए जाएंगे।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में गठित मंत्री-समूह ने तर्कसंगत जीएसटी दरों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा, कपड़े पर भी जीएसटी दरों को पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।
148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव का प्रस्ताव
एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी परिषद के मंत्री-समूह द्वारा किए गए फैसले पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद लेगी। इस प्रस्ताव के तहत तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक पर 35% की विशेष जीएसटी दर लगाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा, रेडीमेड कपड़े पर 5% और 10,000 रुपये से अधिक के कपड़े पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा।
21 दिसंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला
21 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें मंत्री-समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी दर में बदलाव पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद ही लेगी। वर्तमान में जीएसटी चार-स्तरीय प्रणाली के तहत लागू है, जिसमें दरें 5%, 12%, 24% और 40% हैं।
मुआवजा उपकर पर अतिरिक्त समय की मांग (GST Cigarette-Tobacco Rate Hike)
जीएसटी मुआवजा उपकर पर गठित जीओएम ने अपनी रिपोर्ट को जमा करने के लिए जीएसटी परिषद से छह महीने का अतिरिक्त समय मांगने का निर्णय लिया है। समूह को रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपनी थी, लेकिन कानूनी मुद्दों की जटिलताओं के कारण समय बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई है।