बिलासपुर। छत्तीसगढ हाईकोर्ट ने कथित इंदिरा प्रियदर्शिनी सहकारी बैंक घोटाले के आरोपी नीरज जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
नीरज नैन ने मांग की थी कि नए सिर से जांच की कार्रवाई को रोका जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि यह जांच कोर्ट के आदेश पर ही हो रही है। साथ ही उसकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज कर दी।
आरोप है कि नीरज जैन ने फर्जी कंपनी बनाकर बैंक से लोन लिया। इसके बाद कंपनी बंद कर दिया। पूछताछ के लिए उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वे घर पर नहीं मिले। नोटिस घर पर चस्पा किया है।