Raipur Dakshin Upchunav: रायपुर. आगामी 13 नवंबर को रायपुर दक्षिण विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान में वोटर्स केवल वोटर फोटो पहचान पत्र (EPIC) के साथ ही 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने इस संबंध में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं और आयोग की यह अपेक्षा है कि सभी मतदाता मतदान के समय अपना पहचान पत्र दिखाकर अपनी पहचान सुनिश्चित करेंगे।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र नहीं दिखा पाता है, तो वह 12 वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। यह दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमत किए गए हैं। इन वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
- 1. फोटो पहचान प्रमाण
- 2. आधार कार्ड
- 3. मनरेगा जॉब कार्ड
- 4. बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- 5. श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- 6. ड्राइविंग लाइसेंस
- 7. पैन कार्ड
- 8. रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के तहत जारी स्मार्ट कार्ड
- 9. भारतीय पासपोर्ट
- 10. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- 11. केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- 12. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
- 13. भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
इन दस्तावेजों को मतदान स्थल पर दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। कलेक्टर ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन इन वैकल्पिक दस्तावेजों का ध्यान रखें ताकि मतदान में कोई असुविधा न हो। Raipur Dakshin Upchunav