हाईकोर्ट का इंडिया नाम के इस्तेमाल पर तत्काल रोक से इनकार, चुनाव आयोग और विपक्षों दलों को नोटिस जारी

नई दिल्ली।भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (INDIA) नाम के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने आईएनडीआईए के उपनाम के तौर पर इंडिया का उपयोग करने पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

वहीं हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग समेत विपक्षी दलों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

ये याचिका गिरीश उपाध्याय ने अधिवक्ता वैभव सिंह के माध्यम से लगाया है।

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