रायपुर। छत्तीसगढ़ में छेड़खानी और रेप के आरोपियों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त की घोषणा के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को कहा कि एचओडी, कमिश्नर, कलेक्टर कड़ाई से निर्देश का पालन करने कहा है।
निर्देश के मुताबिक ऐसे आरोपी, जिनके खिलाफ 354, 376, 376 क, 376 ख, 378 ग, 376 घ, 509, 493, 496 और 498 के अलावा पोस्को के तहत मामला दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति के लिए प्रकरण के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।