इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में कोर्ट ने दोषी पाया है। इस मामले में इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने इमरान खान को 3 साल के लिए जेल की सजा सुनाई है। 3 साल की सजा मिलने के साथ ही इमरान खान 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य भी हो गए हैं। हालांकि इस इमरान खान इसके बाद ऊपरी अदालतों में अपील कर सकते हैं।
कोर्ट के इस फैसले के बाद पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। हालांकि, इमरान खान गिरफ्तार होंगे या उन्हें कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।
आपको बता दें इमरान खान पर 2018 से 2022 के दौरान पीएम पद का दुरुपयोग कर सरकारी उपहारों को खरीदने और बेचने का आरोप है। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी माना है, लेकिन इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के न्यायशीश पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा रखे हैं। इस स्थिति में पाकिस्तान में एक बार फिर हिंसा बढ़ने की आशंका है