नई दिल्ली। दिल्ली सेवा विधेयक कानून बन गया है। राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी है। इस कानून को 19 मई, 2023 से लागू माना जाएगा।
इस कानून के बाद अब दिल्ली में अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार उपराज्यपाल को होगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को संसद में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया था।