Janmashtami Dry Day in Chhattisgarh: रायपुर। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर छत्तीसगढ़ में 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को शराब और मांस की बिक्री को लेकर प्रतिबंध लागू रहेगा। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
यानी जन्माष्टमी के दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी और मांस की बिक्री भी नहीं होगी। सरकार ने संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
शराब की दुकानें रहेंगी पूरी तरह बंद
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के मुताबिक 4 सितंबर को प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब की फुटकर दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट बार, होटल बार, क्लब, अहाता और शराब बेचने या परोसने वाले दूसरे लाइसेंसी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे।
इस दौरान भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शुष्क दिवस के दौरान किसी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य प्रतिष्ठान को शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। गैरमालिकाना क्लब, रेस्टोरेंट और स्टार होटल भी इस प्रतिबंध के दायरे में आएंगे।
शराब का भंडारण भी नहीं कर सकेंगे
आदेश में सिर्फ शराब की बिक्री और परोसने पर ही रोक नहीं लगाई गई है। शुष्क दिवस के दौरान शराब के व्यक्तिगत भंडारण और गैर-लाइसेंसी जगहों पर शराब रखने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
अगर कहीं नियमों का उल्लंघन मिलता है तो शराब जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
अवैध शराब पर भी रहेगी नजर
जन्माष्टमी के दौरान अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण रोकने के लिए आबकारी विभाग को विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए जिला स्तर के अधिकारियों के साथ संभागीय और राज्य स्तरीय उड़नदस्ते भी सक्रिय रहेंगे। जांच टीमें संदिग्ध वाहनों के साथ उन जगहों की भी जांच करेंगी, जहां अवैध शराब जमा किए जाने की आशंका हो।
नियम तोड़ने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मांस की दुकानें और पशुवध गृह भी बंद
जन्माष्टमी को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने भी अलग आदेश जारी किया है। इसके तहत नगरीय निकायों की सीमा में आने वाले पशुवध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को 4 सितंबर को बंद रखना होगा।
सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
विभाग ने अपने पहले के निर्देशों और शासन के संबंधित पत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि विशेष अवसरों में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भी शामिल है। ऐसे में 4 सितंबर को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
मतलब साफ है—जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और मांस की दुकानों पर रोक रहेगी, जबकि नियमों के पालन के लिए प्रशासन की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।


