ITR Filing Last Date 2025: इनकम टैक्स फाइल करने में कर रहे हैं देरी, 5000 देना पड़ेगा जुर्माना, जानिए क्या है लास्ट डेट…

ITR Filing Last Date 2025: सरकार ने 2025 के लिए विलम्बित आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। इसका मतलब है कि आप 15 जनवरी 2025 तक विलम्ब शुल्क के साथ अपना ITR दाखिल कर सकते हैं।

अगर आपने पहले अपना ITR दाखिल कर लिया था और बाद में यह पाया कि उसमें कुछ गलतियां हैं, तो आप 15 जनवरी तक उसे सुधार सकते हैं और संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिना विलम्ब शुल्क के ITR दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई थी।

लेट फीस:

अगर आपने अब तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको 15 जनवरी तक विलम्ब शुल्क के साथ ITR दाखिल करना होगा।

  • यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है, तो आपको ₹1,000 की लेट फीस देनी होगी।
  • अगर आय ₹5 लाख से अधिक है, तो ₹5,000 की लेट फीस लगेगी।

आईटीआर कैसे दाखिल करें:

  1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. अपने पैन कार्ड नंबर से लॉगिन करें।
  3. अपनी आय के हिसाब से ITR फॉर्म चुनें।
  4. आकलन वर्ष FY24 के लिए AY2024-25 चुनें।
  5. जरूरी व्यक्तिगत जानकारी और कटौतियां भरें।
  6. यदि लेट फीस ₹5,000 है, तो उसे भरें।
  7. आधार OTP का उपयोग करके रिटर्न को सबमिट और वेरिफाई करें।

आप चाहें तो आयकर कार्यालय जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

ITR Filing Last Date 2025: 15 जनवरी तक ITR न दाखिल करने के नुकसान:

अगर आपने 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं किया, तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। ITR दाखिल करने से आप अपनी कमाई पर टैक्स देनदारी कम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि आप ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। ऐसे नोटिस से बचने के लिए ITR दाखिल करना फायदेमंद रहेगा।

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