ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मुस्लिम पक्ष की याचिका पर लिया फैसला

लखनऊ। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) के सर्वे पर रोक लगा दी है। यह रोक दो दिन तक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मस्जिद में कोई तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है।

जिला जज एके विश्वेश ने शुक्रवार को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी।

जिला जज के आदेश के बाद सोमवार सुबह 7 बजे एएसआई की 43 सदस्यीय टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी।
एएसआई ने सर्वे के लिए चार टीमें बनाई थीं। चारों टीमें अलग अलग जगह पर सर्वे करने पहुंची थीं। पहली टीम पश्चिमी दीवार के पास, एक टीम गुंबदों का सर्वे, एक टीम मस्जिद के चबूतरे का और एक टीम परिसर का सर्वे कर रही थी।
मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई का पक्ष मांगा।

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई के आज के सर्वे के दौरान कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही इसकी कोई योजना है। अभी सिर्फ सर्वे में मस्जिद की नपाई का काम किया जा रहा है।

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