नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के स्वास्थ्य को देखते हुए मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी है। मामले की सुनवाई में शामिल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसलिए मामले को नई बेंच के गठन के लिए CJI के पास भेजा गया है।
दरसल 21 जुलाई को सत्येंद्र जैन की सर्जरी हुई थी। इसके बाद 26 मई को शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को छह हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी थी लेकिन उन्होंने कई शर्तें लगा दी थीं कि न तो वह मीडिया से बात करेगे और न ही बिना इजाजत दिल्ली छोड़कर बाहर जाएंगे