सुप्रीम कोर्ट ने आयुष औषधि निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने के निर्देश जारी किए

विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को स्व-प्रमाणन करना अनिवार्य: निर्धारित विज्ञापन संहिता का पालन अनिवार्य

विज्ञापनों को छापने, प्रसारित करने या प्रदर्शित करने से पहले स्व-घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण सेवा पोर्टल और भारतीय प्रेस परिषद के पोर्टल पर स्व-घोषणा अपलोड करने की सुविधा शुरू की गई

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता तथा आम जनता के हितों की रक्षा करने के लिए आयुष औषधि निर्माताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को व्यापक निर्देश जारी किए हैं।

आयुष निदेशालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से 7 मई, 2024 को एक आदेश जारी किया था। आदेश के अनुसार, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को अपने विज्ञापनों को प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले एक स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह प्रमाणित किया जाएगा कि उनका विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि किसी भी विज्ञापन को मुद्रित, प्रसारित या प्रदर्शित करने से पहले विज्ञापनदाता या विज्ञापन एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट पोर्टल पर एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह घोषणा प्रमाणित करेगी कि उनका विज्ञापन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड का उल्लंघन नहीं करता है। संबंधित प्रसारक, प्रिंटर, प्रकाशक, टीवी चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपलोड किए जाने का प्रमाण, जैसा भी मामला हो, रिकॉर्ड के उद्देश्य से रखा जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी और रेडियो के लिए प्रसारण सेवा पोर्टल (https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/) और प्रिंट, डिजिटल और इंटरनेट मीडिया के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल (https://www.presscouncil.nic.in/) पर एक नई सुविधा शुरू की है। यह सुविधा विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को अपने विज्ञापनों को प्रसारित या प्रकाशित करने से पहले अपनी स्व-घोषणाएँ अपलोड करने और स्व-प्रमाणपत्र बनाने में सक्षम बनाती है। यह पोर्टल 4 जून, 2024 से चालू हो गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Popular

More like this
Related

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनदर्शन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के जनदर्शन कार्यक्रम...