CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर की दुष्कर्म पीड़िता गर्भवती युवती के गर्भपात की अनुमति को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रायगढ़ कलेक्टर को तत्काल एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का आदेश दिया है, ताकि पीड़िता की जांच की जा सके और 2 जनवरी को रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
इससे पहले, विशेष कोर्ट के जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने बिलासपुर कलेक्टर को मेडिकल बोर्ड बनाने और जांच कराने के निर्देश दिए थे। मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस विभु दत्त गुरू ने शीतकालीन अवकाश के बावजूद विशेष कोर्ट लगाई। कोर्ट ने रायगढ़ के सीएमएचओ को मेडिकल बोर्ड बनाने के निर्देश दिए हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जून 2024 की अधिसूचना के अनुसार काम करेगा।
CG News. मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलॉजिस्ट, सोनोलॉजिस्ट और अन्य आवश्यक सदस्य होंगे। बोर्ड को पीड़िता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था का चरण, भ्रूण की स्थिति, और गर्भपात से होने वाली हानि का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। पीड़िता को 1 जनवरी को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है, और कलेक्टर रायगढ़ को 2 जनवरी 2025 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।