बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहु चर्चित कोल लेवी घोटाले के आरोपी भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की बेंच में हुई। इस दौरान ईडी ने अग्रिम जमानत देने को लेकर आपत्ति जताई। रायपुर की विशेष अदालत में देवेंद्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने माना था कि इस पूरे स्कैम से जुड़े पैसे का इस्तेमाल उन्होंने चुनाव में किया था। इसके बाद विधायक ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है।
विधायक के वकील ने तर्क देते हुए कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्हें अपराधी नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने कोर्ट से कहा कि किसी केस के आरोपी को केवल जानने से कोई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस में विधायक को सिर्फ इसलिए आरोपी बनाया गया है क्योंकि वह सूर्यकांत तिवारी को जानते हैं। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने अग्रिम जमानत देने का विरोध किया और ईडी की जांच में मिले साक्ष्यो को बताया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।