शराब घोटाला मामला : अनवर ढेबर को मिली अतंरिम जमानत, हाईकोर्ट ने इस आधार पर दी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में बड़ी खबर सामने आई है। शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली है। बिलासपुर HC में जस्टिस दीपक तिवारी की कोर्ट ने राहत दी है। बता दें कि तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है।

बताया जा रहा है कि अनवर ढेबर ने बीमारी का हवाला देत हुए हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया था। इस जमानत आवेदन पर सोमवार को जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने उनका अंतरिम जमानत मंजूर कर लिया है।
अनवर ढेबर की तरफ से कोर्ट में मतीन सिद्धिकी और पुनीत बाली पैरवी की। दोनों वकील के अनुसार उन्हें किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में इससे जुड़े आरोपियों को राहत दी थी।

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने 20 दिन पहले रायपुर की विशेष अदालत में शराब घोटाले के संबंध में चार्जशीट पेश की थी। 13 हजार पन्नों की चार्जशीट अदालत में लाई गई थी। एक बड़े से संदूक में दस्तावेज कोर्ट पहुंचे थे। कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रह चुके ए पी त्रिपाठी को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया था। इन दस्तावेजों में बताया गया था कि इन लोगों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस मामलें में अनवर के साथ राज्या के आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति (एपी) त्रिपाठी, नितेश पिरोहित, पप्पूद ढिल्लशन भी इस वक्तग जेल में बंद है।

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