नई दिल्ली। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले बड़ा फैसला लेते हुए सीएए लागू कर दिया है। इसके तहत नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके तहत अब शरणार्थियों को देश की नागरिकता मिल सकेगी। सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है।
एक बार सीएए के नियम जारी होने के बाद मोदी सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।
संसद के दोनों सदनों में सीएए 11 दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। इसके बाद एक दिन बाद राष्ट्रपति की ओर से इसे मंजूरी दे दी गई थी। यह कानून उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आए थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए वहां के अल्पसंख्यकों को इस कानून के जरिए, यहां भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी ऐसी स्थिति में आवेदन करता को साबित करना होगा कि वह कितने दिनों से भारत में रह रहे हैं। उन्हें नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करना होगा।
सीएए को काफी पहले ही लागू कर दिया जाता। लेकिन कोरोना की वजह से इसमें देरी हो गई इससे पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए थे, कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा।